खगड़िया:जिले के चर्चित पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु पर हुए जानलेवा हमला के मामले में पुलिस कप्तान चंदन कुमार कुशवाहा के दिशा-निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अलौली पुलिस ने आरोपी बिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर गोपाल घर का रास्ता दिखा दिया है।दरअसल, अलौली प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुम्भा गांव निवासी अमीर चौधरी के पुत्र प्रवीण कुमार प्रियांशु पर शुक्रवार की सुबह जानलेवा हमला किया गया था।मारपीट में जख्मी प्रवीण का शुक्रवार की दोपहर सदर अस्पताल में इलाज कराया गया।तत्पश्चात जख्मी पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु द्वारा अलौली थाना में दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की गयी है और स्थानीय पत्रकारों ने एसपी सहित पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए साधुवाद दिया है।
हालांकि प्रवीण के मामले को दूसरा मोड़ देने की भी कोशिश आरोपी पक्ष के द्वारा की गयी,लेकिन वह अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके।प्रवीण ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को शुम्भा-बखरी पथ पर भूषण चौधरी के पुत्र बड़े बिट्टू कुमार ने हथियार से फायरिंग की,लेकिन उसके द्वारा फायर की गयी गोली कनपट्टी के बगल से निकल गयी।उसके बाद बिट्टू ने कट्टा के बट से उस पर प्रहार किया।जिसके कारण वह बेहोश होकर गिर गए और उनके गिरते ही गला से सोने की चेन व जेब से दो हजार रुपये निकाल लिया गया।इतना ही नहीं,गाली देते हुए बिट्टू ने जान से मार देने की धमकी भी दी।
स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु ने पुलिस को बताया कि एक सप्ताह पहले भी मोटरसाइकिल से धक्का मारकर जान मारने का प्रयास किया गया था।इधर,अलौली थानाध्यक्ष समेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी बिट्टू कुमार को गिरफ्तार करते हुए जांच का जिम्मा एसआई अजय कुमार को सौंपा है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि कांड संख्या-143/24 दर्ज किया गया है।धारा 341,323,307,504, 506,379 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।वहीं प्रियांशु पर जानलेवा हमला होने से नाराज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने घटना की निंदा की है दोषी आरोपितों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि,श्री शिवनारायण मध्य विद्यालय शुम्भा की निलंबित शिक्षिका अमृति कुमारी प्रखंड शिक्षिका के रुप में कन्या मध्य विद्यालय में प्रथम बार पदस्थापित हुई थी।जहां अमृति कुमारी के द्वारा विद्यालय संचालन में लापरवाही तथा ग्रामीणों के ऊपर झुठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी सहित विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने से परेशान होकर ग्रामीणों ने शिक्षिका अमृति कुमारी के खिलाफ बीते वर्ष 2013के 8मार्च को समाहर्ता महोदय के नाम आवेदन दिया था।पुनःअपहरण और बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी पर 2013के ही 3मार्च को तत्कालीन जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाया गयी थी।जिसके आलोक में अलौली के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कारवाई कर उक्त विद्यालय के वरीय शिक्षक रवि समदर्शी को चार्ज देने की बात कहीं गई थी।लेकिन, अमृति कुमारी ने उन्हें भी प्रभार ना देकर झुठे मुकदमा में फंसाने की धमकी दी थी।जिस पर कन्या मध्य विद्यालय में पदस्थापित सभी सहायक शिक्षकों ने खगड़िया के अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष सन्हा संख्या-243/2013दिनांक-09-03-2013 दर्ज कराया था।
शिक्षिका अमृति कुमारी की कार्यशैली से आजिज सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका नियोजन रद्द करने के लिए स्व हस्ताक्षर युक्त आवेदन के साथ मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गुहार लगाई थी।जिसके परिणामस्वरूप जिला पदाधिकारी से प्राप्त आदेश एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-613 दिनांक-03-04-2013 के साथ-साथ प्रखंड नियोजन समिति,अलौली के दिनांक- 04-04-2013 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड नियोजन समिति,अलौली के द्वारा ज्ञापांक-46 दिनांक- 04/04/2013 जारी कर अमृति कुमारी को कन्या मध्य विद्यालय, शुम्भा का सम्पूर्ण प्रभार वरीय शिक्षक को सौंपकर 24 घंटे के अंदर श्री शिवनारायण मध्य विद्यालय,शुम्भा में योगदान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था।जिसके बाद अमृति कुमारी के पास से प्रधानाध्यापक की कुर्सी चली गई और सिर्फ शिक्षका बनकर श्री शिवनारायण मध्य विद्यालय में योगदान देने लगी।लेकिन यहां भी उक्त शिक्षिका का मनोबल नीचे नहीं हुआ और प्रधानाध्यापक की कुर्सी चली जाने से तिलमिला कर उक्त विद्यालय में भी 3 ग्रामीण युवाओं अर्थात रामविलास साह के पुत्र नंदन कुमार,शंभू चौधरी के पुत्र अविनाश कुमार तथा योगेन्द्र दास के पुत्र सुभाष कुमार के विरुद्ध स्त्री लज्जा भंग करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, चोली पर अपशब्द लिखने, अश्लील बातें करने,अश्लील फोटो व वीडियो बनाने का झुठा आरोप लगाकर अलौली थाना कांड संख्या-239/2014 दर्ज कर दिया और पुलिस ने तीनों युवकों को जेल की हवा खिला दी।जबकि उक्त सभी बातों को लेकर तत्कालीन प्रधानाध्यापक दिलीप साह ने पत्रांक-17 दिनांक-09-12-2014 जारी कर बताया था कि उक्त तीनों युवकों पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है।
हालांकि उसके बाद से ग्रामीणों ने मुकदमा कर दिए जाने के डर से विद्यालय जाना बंद कर दिया।फलस्वरूप उक्त शिक्षिका का समय से विद्यालय नहीं जाना और समय से पहले ही विद्यालय से घर वापस लौट जाने की जो शुरुआत हुई,वह अब तक जारी है।लेकिन कोई कुछ डर से नहीं कह पाता है।वैसे वाद-विवाद को खत्म करने के लिए 2014के 28 सितम्बर को तत्कालीन मुखिया आंचल देवी,शिक्षा समिति के सदस्यों सहित तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक कर मामले को सुलझाया गया।बावजूद उनका मनोबल सातवें आसमान पर बना रहा।जिसके बाद प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र शर्मा तथा पूर्व मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम से भी कई दिनों तक वह वाद-विवाद में उलझी रही।शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर, पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक कुमार सिंह,सरपंच रंजीत पासवान,विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में ही पंचायत कर मामला को सुलझा तो दिया गया,लेकिन वहीं सिलसिला जारी रहा।इतना ही नहीं,ग्रामीण स्तर पर भी उक्त शिक्षिका का किसी ना किसी से विवाद चलता आ रहा है।स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार उक्त शिक्षिका का शैक्षणिक कार्य कम और राजनीति से प्रेरित रहना ही मकसद है।बहरहाल,आगे-आगे होता क्या है,इस पर सबकी नजर है।
एसडीएफ न्यूज ब्यूरो