राजेश सिन्हा।
बिहार में प्रथम एवं द्वितीय चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी पूरी तरह से समां बंधी भी नहीं थी कि,माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश ने चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे चुनावी पहलवान के मंसूबे पर पानी फेर दिया।पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)के नाम एक अत्यावश्यक पत्र जारी कर स्पष्ट कहा है कि,समादेश याचिका संख्या (12517/2022सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य)में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक04.10.2022को पारित आदेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरुप आगामी 10और 20अक्टूबर को होने वाले मतदान को स्थगित किया जाता है।स्थगित निर्वाचन मतदान की अगली तिथि पुन:कालक्रम में संसूचित किया जाएगा।
इसके पूर्व आज दुर्गा पूजा के नवमी के दिन बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का इस बड़ा फैसला आया।पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे निकाय चुनाव पर रोक लगाते हुए कहा कि,बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों के नाम पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था।हाईकोर्ट ने इसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी थी।मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है।