एसडीएफ लाइव इंडिया
खगड़िया।बहुचर्चित पूर्व विधायक रणवीर यादव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर खगड़िया सहित बिहार के रणवीर समर्थको में अपार प्रसन्नता देखी जा रही है।दरअसल,आज से 35 वर्ष पूर्व 1988 में एक परिवारिक मामले में रणवीर यादव को मुंगेर न्यायालय के प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या का दोषी मानते हुए (मानसी थाना कांड संख्या 192/ 88)(सेशन केस संख्या 184/89 में)आजीवन कारावास की सजा वर्ष 2016 में सुनायी गई थी।जिस मामले रणवीर यादव 26 दिसंबर 2016 से जेल में हैं।उक्त फैसले के विरुद्ध रणवीर यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।जहां आजीवन सजा को (10) दस वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया गया था।पटना हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई,जो फिलवक्त लंबित है।लेकिन मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के तीन बेंच के खंडपीठ न्यायमूर्ति संजय किसन कौल,न्यायमूर्ति माननीय अनसुद्दीन अनामुल्ला और अरविंद कुमार ने शेष मामले की सुनवाई बाद में करने की बात बोल कर यह कहते हुए जमानत दे दिया कि,इतनी लंबी अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
इसलिए जमानत याचिका स्वीकृत किया जाता है।इसकी सूचना मिलते ही उनके समर्थकों में अपार खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।उनकी पत्नी और इस बाबत काफी परिश्रम करने वाली खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष व जिप अध्यक्ष संघ की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय को इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए माननीय न्यायाधीश के प्रति आभार प्रकट किया है।
दूसरी तरफ पूर्व विधायक रणवीर यादव को जमानत मिलने पर जदयू प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री एवं अमिष अमोल ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।