राजेश सिन्हा
खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत तेलौंछ एवं धुतौली पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक पर गाज गिरना लगभग तय हो गया है।आज शुक्रवार अर्थात 28 मई को उप विकास आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा द्वारा चौथम प्रखंड के तेलौंछ एवं धुतौली पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार के नाम स्पष्टीकरण जारी करते हुए 48 घंटे के अंदर नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
उनकी नियुक्ति के मामले में अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है।कहा गया है कि नियोजन हेतु आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन उपस्थिति पंजी पर उनका हस्ताक्षर नहीं है,जबकि नियोजन हेतु मार्गदर्शिका में अभ्यर्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था।इतना ही नहीं,अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करने का प्रावधान था।
बताया जा रहा है कि उन्हें पूर्व में भी कई बार अपना पक्ष रखने के बावत निर्देशित किया गया था।उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए विभाग से भी इन्हें हटाए जाने का निर्देश प्राप्त है। सुधांशु कुमार को नैसर्गिक न्याय के तहत अगले 48 घंटे में अपना पक्ष रखने को ले अंतिम अवसर दिया गया है।
प्राप्त सूचनानुसार उन्होंने स्पष्टीकरण ग्रहण करने से भी मना कर दिया है,जबकि रजिस्टर्ड डाक से भी इसकी प्रति उनके स्थायी पते पर प्रेषित की गई है।उनके द्वारा अपना पक्ष ना प्रस्तुत करने पर उप विकास आयुक्त एकतरफा निर्णय लेने को बाध्य होंगी।बहरहाल,देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीण आवास सहायक स्पष्टीकरण देने के प्रति दिलचस्पी लेते हैं अथवा उन पर गाज गिरती है!