एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो,खगड़िया
बिहार के खगड़िया से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 लाख 36 हजार रुपये की कथित वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है।
यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता अभय कुमार उर्फ अभय कुमार गुड्डू द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें भूमि बंदोबस्ती के नाम पर की जा रही भारी रकम की मांग को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार और पारदर्शिता के इतनी बड़ी राशि की मांग न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए।
यह समिति खगड़िया स्थित अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज रहीमपुर से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करेगी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट को विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे का हिस्सा बनाया जाए।
साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य को अलग से शपथ-पत्र दाखिल कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा गया है।
समय-सीमा निर्धारित करते हुए अदालत ने सभी पक्षों को छह माह के भीतर अपना पक्ष रखने तथा एक वर्ष के भीतर मामले के निष्पादन की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
खगड़िया
मनमानी पर हाईकोर्ट का महा प्रहार: 15.36 लाख की वसूली पर ब्रेक, खगड़िया केस में जांच का सख्त फरमान—अब खुलेगा पूरा सच!
एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो,खगड़िया बिहार के खगड़िया से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 लाख 36 हजार रुपये की कथित वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता अभय कुमार उर्फ अभय कुमार गुड्डू द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें भूमि बंदोबस्ती के नाम पर की जा रही भारी रकम की मांग को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के






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